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भाजपा की रथ यात्रा को मंजूरी नहीं: उच्च न्यायालय

न्यायाधीश चक्रवर्ती ने कहा कि जिन 42 जिलों से ‘रथ यात्रा’ निकाली जानी है, वहां की सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखकर अनुमति देना उचित नहीं होगा

भाजपा की रथ यात्रा को मंजूरी नहीं: उच्च न्यायालय
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कोलकाता। कोलकाता उच्च न्यायालय से भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) को “रथ यात्रा” निकालने के मामले में झटका लगा है न्यायालय ने भाजपा की रथ यात्रा निकालने की अनुमति देने वाली याचिका सुरक्षा कारणों से खारिज कर दी है ।
भाजपा की रथयात्रा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की अगुआई में कूच बिहार से प्रस्तावित थी।

न्यायाधीश तपव्रत चकवर्ती ने आज भाजपा की याचिका पर सुनवाई की। न्यायाधीश चक्रवर्ती ने कहा कि जिन 42 जिलों से ‘रथ यात्रा’ निकाली जानी है, वहां की सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखकर अनुमति देना उचित नहीं होगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 21 दिसंबर को होगी ।

न्यायाधीश चक्रवर्ती ने सभी 42 जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से सुरक्षा प्रबंधन की रिपोर्ट मांगी है ।
पश्चिम बंगाल सरकार के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने न्यायालय के समक्ष कूचबिहार जिले की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की।
राज्य सरकार ने रथ यात्रा को अनुमति देने से इंकार करते हुए कहा था कि इससे सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की आशंका है।

सूत्रों ने बताया कि भाजपा रथ यात्रा को मंजूरी नहीं दिये जाने के एकल पीठ के फैसले की खंडपीठ के समक्ष समीक्षा याचिका दायर कर सकती है।

कूच बिहार के पुलिस अधीक्षक ने भाजपा की प्रस्तावित रथ यात्रा को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। पार्टी का पश्चिम बंगाल में ‘लोकतंत्र बचाओ रैली’ आयोजित करने का कार्यक्रम हैं जसमें तीन ‘रथ यात्राएं’ शामिल हैं।


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