Begin typing your search above and press return to search.
भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी का निर्वाचन शून्य, ये है पूरा मामला
हाई कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियमों के दायरे से बाहर जाकर नामांकन मंजूर करने को लेकर तल्ख टिप्पणी की। इस रवैये को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-134 का उललंघन निरूपित किया। निर्वाचन शून्य होने के साथ लोधी को मिल रहे विधायक संबंधी सभी लाभ रोके जाने के भी निर्देश दिए गए हैं

गजेन्द्र इंगले
भोपाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने टीकमगढ़ के खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी का निर्वाचन शून्य कर दिया है। न्यायाधीश नंदिता दुबे की एकलपीठ ने यह फैंसला दिया है। साथ ही आदेश की प्रति मध्य प्रदेश राज्य निवार्चन आयोग व भारत निर्वाचन आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन शून्य होने के साथ लोधी को मिल रहे विधायक संबंधी सभी लाभ रोके जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
मामला 2018 में खरगापुर विधानसभा चुनाव का है। जब कांग्रेस की टिकट पर पराजित प्रत्याशी रहीं चंदा सिंह गौर की ओर से याचिका लगाई गई थी। इसमें जीते हुए भाजपा विधायक का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकाने का आरोप था साथ ही सरकार से अनुबंधित एक निजी ठेका कंपनी से पार्टनरशिप की जानकारी छिपाने का आरोप भी लगाया गया था। पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा लोधी पर लगाए गए 10 हजार रुपये जुर्माने की राशि भी चंदा सिंह गौर को भुगतान न किए जाने का भी आरोप लगाया गया था। हाई कोर्ट ने सभी तर्क सुनने के बाद अपने आदेश में निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियमों के दायरे से बाहर जाकर नामांकन मंजूर करने को लेकर तल्ख टिप्पणी की। इस रवैये को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-134 का उललंघन निरूपित किया।
कांग्रेस नेता अजय यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उच्च न्यायालय जबलपुर ने खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी की सदस्यता रद्द करी है। उनके द्वारा निर्वाचन में जानकारी छिपाने का मामला प्रमाणित पाया है। अब इस मामले में तत्काल विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करते हुए विधायक की सदस्यता रद्द करने का नोटिस जारी करना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की कूटरचित राजनीति का भंडा फूट गया है।
Next Story


