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भाजपा विधायक को न्यायालय की फटकार

मुंबई ! बम्बई उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक संजय केलकर को एक जनहित याचिका दाखिल करने के मामले में

भाजपा विधायक को न्यायालय की फटकार
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मुंबई ! बम्बई उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
विधायक संजय केलकर को एक जनहित याचिका दाखिल करने के मामले में
फटकार लगाते हुए कहा आज कि जनहित याचिका दाखिल करने के पहले कानूनी
प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया।
न्यायमूर्ति ए एस ओक ने विधायक से कहा कि वह इस मामले को पहले विधान सभा में भी उठायें और
अपनी ड्यूटी पूरी करें उसके बाद दूसरों से अपेक्षा करें। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय पुलिस स्टेशन नहीं है कि राज्य के 300 इंजीनीयरिंग और तकनीक शिक्षा काॅलेज में फजी सूचना का मामला दर्ज करेगा।
श्री केलकर के वकील ने न्यायालय को बताया कि जनहित याचिका दाखिल
करने के पहले पुलिस से संपर्क नहीं किया।
श्री केलकर ने अपने संगठन ‘सिटीजन फोरम फॉर सैंसिटी इन एजूकेशनल सिस्टम’
के माध्यम से जनहित याचिका दाखिल की थी। उन्होंने 346 कालेजों के खिलाफ
एफआईआर दर्ज कराने के लिए की मांग की थी।
याचिका के अनुसार इन कालेजों ने हर वर्ष अनुमोदन को बढाने के लिए
ट्रस्ट के सदस्यों और प्रधानचार्य के संबंध में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर तकनीकी शिक्षा को कथितरूप
से गलत जनकारियां दी।


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