भाजपा सरकार का राजीव गांधी सेवा केन्द्र का नाम बदलने वाला आदेश निरस्त
राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश एम.एन.भण्डारी ने आज एक आदेश पारित कर राजीव गांधी सेवा केन्द्र का नाम बदलकर अटल सेवा केन्द्र करने के भाजपा सरकार के आदेश को निरस्त किया

भाजपा सरकार का राजीव गांधी सेवा केन्द्र का नाम बदलने वाला आदेश निरस्त
जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश एम.एन.भण्डारी ने आज एक आदेश पारित कर राजीव गांधी सेवा केन्द्र का नाम बदलकर अटल सेवा केन्द्र करने के भाजपा सरकार के आदेश को निरस्त किया।
कांग्रेस के नेता एवं पूर्व विधायक संयम लोढा की याचिका पर न्यायालय यह फैसला दिया है।
प्रार्थी के अधिवक्ता पुनित सिंघवी ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार द्वारा पारित उक्त निर्णय कानूनी की मूल भावना के विरूद्ध है।
जिसमें राज्य सरकार ने 28 दिसम्बर 2014 को एक प्रशासनिक आदेश से राजीव गांधी सेवा केन्द्र का नाम बदलकर अटल सेवा केन्द्र कर दिया था।
प्रार्थी ने उक्त याचिका एकलपीठ में दायर की थी जिसके पश्चात न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी ने उक्त याचिका को जनहित याचिका मानते हुए खण्डपीठ में भेजने के आदेश पारित किये थे।
खण्डपीठ ने इस याचिका को पुनः एकलपीठ में भेजने के आदेश दिये जिस पर न्यायालय ने आज उक्त आदेश दिए। आदेश में न्यायालय ने राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करने के बाद ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय को यह निर्देशित किया है कि वह उक्त संबंध में उचित आदेश पारित करें जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की कठिनाई फिर से उत्पन्न नहीं हो।


