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भ्रष्टाचार मामले में भाजपा पार्षद को पांच वर्ष की सजा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मीरा भयंदर नगर पालिका की पार्षद सुश्री भानुशाली को जिला अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में बुधवार को पांच वर्ष की सजा सुनायी।

भ्रष्टाचार मामले में भाजपा पार्षद को पांच वर्ष की सजा
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ठाणे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मीरा भयंदर नगर पालिका की पार्षद सुश्री भानुशाली को जिला अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में बुधवार को पांच वर्ष की सजा सुनायी।

अदालत ने पांच वर्ष सजा की अलावा उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है। जिला अदालत के न्यायाधीश पी पी जाधव ने सुश्री भानुशाली को भ्रष्टाचार रोकथाम कानून 1988 की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

सुश्री भानुशाली ने शिकायतकर्ता से दुकान की ऊंचाई बढ़ाने छह जून 2014 को 1.60 लाख रुपये की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने पार्षद को प्रथम किस्त में 60,000 रुपये दिये थे। पीड़ित ने इसकी शिकायत बाद में एसीबी की ठाणे इकाई में कर दी थी।



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