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बीजेपी के अन्नामलाई ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया, 31 अक्टूबर को बंद का आह्वान नहीं किया

भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि उनकी पार्टी ने 31 अक्टूबर को कोयंबटूर में बंद का कोई आह्वान नहीं किया है

बीजेपी के अन्नामलाई ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया, 31 अक्टूबर को बंद का आह्वान नहीं किया
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चेन्नई। भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि उनकी पार्टी ने 31 अक्टूबर को कोयंबटूर में बंद का कोई आह्वान नहीं किया है। अन्नामलाई की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आर.सी. पॉल कनगराज ने न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय और न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ को बताया कि पार्टी को अभी विरोध के स्वरूप पर फैसला करना है। बंद के संबंध में दिए गए बयानों के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका का जवाब देते हुए, वकील ने कहा कि यह मुद्दा पहले का है, पार्टी को अभी निर्णय लेना है।

अदालत ने कहा कि वह 31 अक्टूबर को पार्टी द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों का इंतजार करेगी और उस पर नजर रखेगी और जनहित याचिका की सुनवाई 1 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अतिरिक्त महाधिवक्ता जे. रवींद्रन से कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य का कर्तव्य होगा।

कोयंबटूर के व्यवसायी, वेंगदेश ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें अदालत को बताया गया था कि भाजपा नेताओं ने कोयंबटूर में 23 अक्टूबर के कार विस्फोट की जांच में कथित लापरवाही के लिए राज्य सरकार की निंदा करने के लिए बंद बुलाया है।

यह देखते हुए कि राज्य पुलिस ने विस्फोट मामले के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया था और राज्य ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा मामले की जांच करने की सिफारिश की थी, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस तरह के सभी उपाय किए जाने के बाद भी, भाजपा नेता बंद के आह्वान के साथ व्यापारियों पर 31 अक्टूबर को अपने शटर बंद करने का दबाव बना रहे।


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