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बीजद विधायक प्रमिला मल्लिक को चुनाव आयोग ने 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने से रोका

ओडिशा, राज्य चुनाव आयोग ने बीजू जनता दल (बीजद)विधायक और विधानसभा में सरकार की मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिकपर 14 फरवरी सुबह दस बजे से अगले 48 घंटों के लिए पंचायत चुनावों में प्रचार करने पर रोक लगा दी है

बीजद विधायक प्रमिला मल्लिक को चुनाव आयोग ने 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने से रोका
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भुवनेश्वर। ओडिशा, राज्य चुनाव आयोग ने बीजू जनता दल (बीजद)विधायक और विधानसभा में सरकार की मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिकपर 14 फरवरी सुबह दस बजे से अगले 48 घंटों के लिए पंचायत चुनावों में प्रचार करने पर रोक लगा दी है।

राज्य चुनाव आयोग सचिव आर एन साहू ने रविवार को बताया कि सुश्री मल्लिक का विधानसभा क्षेत्र बिंझारपुर है और यह जाजपुर जिले में आता है। इस संबंध में जिलाधिकारी को इस आशय की जानकारी दे दी गई है।

यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि आयोग सुश्री मल्लिक, विधायक बिंझारपुर के आचरण को अस्वीकार करता है और उन पर आगामी पंचायती राज चुनावों में 14 फरवरी सुबह बजे से अगले 48 घंटे की अवधि के लिए राज्य में प्रचार संबंधी रोक लगाता है जिसमें साक्षात्कार, मीडिया में सार्वजनिक बयान (इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया), आदि शामिल हैं।

आयोग ने उनके खिलाफ यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि उनकी तरफ से कथित तौर पर मतदाताओं को धमकी दी गई थी कि अगर वे पंचायत चुनावों में बीजद उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं तो लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देना बंद कर दिया जाएगा।

पिछले गुरुवार को जाजपुर जिले के जिला परिषद जोन-27 में पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान सुश्री मल्लिक ने कथित तौर पर मतदाताओं को कहा था कि अगर उन्होंने बीजद उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया तो उनकी मासिक बुढ़ापा पेंशन, एक रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल और सरकारी योजनाओं के तहत दिए जा रहे पक्के मकानों का आवंटन बंद कर दिया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।

इस भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जब वह जाजपुर के प्रीतिपुर राणासाही इलाके में प्रचार करने गई थीं तो उन्हें स्थानीय लोगों ने काले झंडे दिखाए थे।

आयोग के निर्देश पर जाजपुर कलेक्टर ने पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस बीच आयोग ने फर्जी मतदाताओं को चुनावों में वोट डालने की कोशिश करने के खिलाफ चेतावनी दी है।

सचिव ने कहा कि संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होने पर ही वह व्यक्ति पंचायत चुनाव के दौरान अपना वोट डाल सकता है।

राज्य में पंचायत चुनाव पांच चरणों में 16, 18, 20, 22 और 24 फरवरी को होंगे तथा 26, 27 एवं 28 फरवरी को प्रखंड स्तर पर मतगणना के बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी।


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