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ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक लोकसभा में पारित

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाले ‘इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिबंध विधेयक’ को लोकसभा ने  आज ध्वनिमत से पारित कर दिया

ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक लोकसभा में पारित
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नयी दिल्ली । इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाले ‘इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण एवं विज्ञापन ) प्रतिबंध विधेयक’ को लोकसभा ने आज ध्वनिमत से पारित कर दिया।

स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब में देते हुए इस विधेयक को समर्थन देने के लिए सदन के सभी सदस्यों का आभार जताया और कहा कि इस विधेयक के पारित होने से देश में युवा पीढी को ई-सिगरेट जैसे नशे की चपेट में आने से रोका जा सकेगा।

डा हर्षवर्द्धन ने ई सिगरेट से होने वाले नुकसान का विस्तार से विवरण देते हुए कहा वैज्ञानिक साक्ष्य हैं कि ई सिगरेट से कई प्रकार के विषैले पदार्थ निकलते हैं जिससे कई बीमारियां होती हैं और इसका जहर अचानक शरीर के किसी भी हिस्सों को प्रभावित करता है। ई सिगरेट में निकोटिन पाया जाता है और अगर निकोटिन का सेवन शुद्ध रूप में किया जाय तो कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है। पहले निकोटिन सल्फेट का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता था लेकिन इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

उन्होंने कहा कि ई-सिगरेट से होने वाले इस खतरे की गंभीरता को भांपते हुए सरकार गत 18 सितंबर को एक अध्यादेश लाकर आयी जिससे पूरे देश में ई-सिगरेट के आयात, उत्पादन, बिक्री, विज्ञापन, भंडारण और वितरण पर रोक लगा दी थी। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के लिए एक वर्ष तक के कारावास अथवा एक लाख रुपए के जुर्माने या दोनों की सजा का प्रावधान किया गया है। ई-हुक्का, हीट नोट बर्न उत्पाद आदि युक्तियों पर भी इसी अध्यादेश के तहत रोक लगायी गयी है।

स्वास्थ्य मंत्री ने तम्बाकू कंपनियों को निशाना बनाने के सदस्यों की आशंका पर कहा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है और उनकी सरकार जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है और वह बच्चों तथा युवाओं के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार की अनदेखी नहीं कर सकती। सरकार लोगों के स्वास्थ्य प्रति बहुत गंभीर है और ई सिगरेट से होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार इस पर अध्यादेश लेकर आयी थी।

चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों के तम्बाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने संबंधी सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भी तम्बाकू उत्पादों को नियंत्रित करना है और उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत सराकर 2025 तक तंबाकू प्रतिबंध पर अधिकतम नियंत्रण करने में सफल हो जायेगी। दुनिया के कई देशों में तम्बाकू पर लगाया जा चुका है।

देश में तम्बाकू उत्पादक किसानों को लेकर सदस्यों की चिंता पर उन्होंने कहा कि तम्बाकू किसानों के लिए वैकल्पिक खेती के बारे में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।


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