स्थानातरित हेडमास्टर को हाईकोर्ट से राहत
बिलासपुर ! कलेक्टर द्वारा किए गए ट्रांसफर को नियम विरुद्ध करार देते हुए आज हाईकोर्ट ने हेड मास्टर को मूल स्थान पर फिर से पदस्थ करने का आदेश दिया।

बिलासपुर ! कलेक्टर द्वारा किए गए ट्रांसफर को नियम विरुद्ध करार देते हुए आज हाईकोर्ट ने हेड मास्टर को मूल स्थान पर फिर से पदस्थ करने का आदेश दिया।
जानकारी के अनुसार व्यासनारायण तिवारी मिडिल स्कूल रोचन कबीरधाम में हेड मास्टर के पद पर पदस्थ थे। कलेक्टर द्वारा इनका ट्रांसफर जिला मुख्यालय से 50 कि.मी. दूर घोघरा और टोन्हा दो अलग-अलग जगह पर कर दिया गया। तबादले के खिलाफ व्यासनारायण तिवारी अपने अधिवक्ता दीपाली पांडे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई और अपना पक्ष रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन की तबादला नीति 2016 का हवाला देते हुए बताया कि हेड मास्टर वर्ग 2 राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आता है और कलेक्टर को वर्ग 2 व 3 के कर्मचारियों को ही ट्रांसफर करने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तबादले को स्थगित करते हुए मूल स्थान में पुन: पदस्थ करने का आदेश जारी किया।


