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स्वेच्छानुदान मद का दुरुपयोग : गृहमंत्री पैकरा ने राशि अपने रिश्तेदारों और करीबियों को बांट दी

बिलासपुर ! राज्य के गृहमंत्री रामसेवक पैकरा के खिलाफ स्वेच्छानुदान मद की राशि के दुरुपयोग के मामले की जांच लोक आयोग करेगा।

स्वेच्छानुदान मद का दुरुपयोग : गृहमंत्री पैकरा ने राशि अपने रिश्तेदारों और करीबियों को बांट दी
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गृहमंत्री पैकरा के खिलाफ लोक आयोग करेगा जांच
हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता की याचिका पर दिए जांच के आदेश

बिलासपुर ! राज्य के गृहमंत्री रामसेवक पैकरा के खिलाफ स्वेच्छानुदान मद की राशि के दुरुपयोग के मामले की जांच लोक आयोग करेगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक सूचना अधिकार कार्यकर्ता की याचिका पर आज जांच के ये आदेश दिए। याचिका में आरोप लगाया है कि गृहमंत्री ने स्वेच्छानुदान मद की राशि अपने रिश्तेदारों और करीबियों को बांट दी।
गृहमंत्री रामसेवक पैकरा के खिलाफ स्वेच्छानुदान मद की राशि के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित याचिका पर हाईकोर्ट ने लोक आयोग को आदेश दिया कि वह गृहमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उसकी जांच करे। कुछ महीने पहले अंबिकापुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता दिनेश सोनी ने दस्तावेज के अनुसार गृहमंत्री रामसेवक पैकरा पर स्वेच्छानुदान मद की राशि के दुरुपयोग को आरोप लगाया था। दस्तावेजों के अनुसार गृहमंत्री पर करीबियों और रिश्तेदारों में स्वेच्छानुदान राशि बांटने की भी बात सामने लाई गई थी। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में गृहमंत्री पैकरा पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोपी भी लगाया गया था। इन आरोपों के बाद कथित रुप से गृहमंत्री के दबाव में पुलिस ने दिनेश सोनी पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए थे और उन्हें जेल भेज दिया गया था। इस पूरी कार्रवाई को श्री सोनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। श्री सोनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अधिवक्ता पी के दुबे ने पुलिस कार्रवाई और आरटीआई जानकारी पर कोर्ट में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने के बाद याचिका की सुनवाई के लिए भेज दी। हाईकोर्ट से दिनेश सोनी को जमानत दे दी और गृहमंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सुनवाई करते हुए लोक आयोग को जांच करने के आदेश दिए। दस्तावेज में करीब 161 लोगों का उल्लेख है जिन्हें मनमानी रुप से स्वेच्छानुदान की राशि दी गई।
पैकरा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे : सिंहदेव
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने जांच के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि श्री पैकरा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। पैकरा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और याचिकाकर्ता ने उनकी 26 ऐसी संपत्तियों का ब्यौरा दिया है जिसकी अनुमानित कीमत अरबों में है। श्री पैकरा ने स्वेच्छानुदान मद के 161 चेक जारी किए जो किसी गरीब जरुरतमंद को नहीं बल्कि भाजपा के पदाधिकारियों और अपने करीबियों के नाम से काटे गए।


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