रायगढ़ जिपं सीईओ, कलेक्टर को हाईकोर्ट का नोटिस
बिलासपुर ! निर्धारित शैक्षणिक योग्यता न होने के बावजूद अपात्र को नियुक्ति देने एवं योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित करने पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए

बिलासपुर ! निर्धारित शैक्षणिक योग्यता न होने के बावजूद अपात्र को नियुक्ति देने एवं योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित करने पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा रायगढ़ एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ को जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता राजेश शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण प्र्रकोष्ठ रायगढ़ में समन्वयक शिकायत निवारण के पद हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ द्वारा विज्ञापन जारी किया है जिसमें उक्त पद हेतु शैक्षणिक अर्हता प्रथम श्रेणी एमबीए (ग्रामीण प्रबंधन, ग्रामीण विकास, पीजीडीआरएम, पीजीडीआरडी, एमएसडब्ल्यू, सामाजिक विज्ञान में स्नाकोत्तर) निर्धारित की गई। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जहीव सिंह का चयन उक्त पद के लिए किया गया किन्तु उसके पास उक्त पद की योग्यता नहीं थी क्योंकि आवेदन अनुसार उसकी योग्यता एमएससी (ग्रामीण अभियांत्रिकी) है जो विज्ञापन में वांछित योग्यता से भिन्न है। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में लगातार दावा आपत्ति पेश किया। पूर्व में 27.12.2016 को कौशल परीक्षा हेतु पात्र अपात्र की सूची जारी की गई जिसमें उत्तरवादी के पास शैक्षणिक योग्यता उसके शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। इसके बाद अंतिम चयनसूची में योग्यता न होने के बावजूद उत्तरवादी को चयनित कर दिया गया जबकि याचिकाकर्ता एमएसडब्लू उत्तीर्ण होने के कारण उक्त पद की योग्यता रखता है किन्तु चयन से वंचित कर दिया गया तथा उसमें आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा रायपुर को शिकायत किया गया उन्होंने ने भी कलेक्टर रायगढ़ को निर्देशित किया कि उत्तरवादी के पास वांछित शैक्षणिक योग्यता नहीं है अत: उसका चयन गलत है किन्तु उसके बाद भी उसका चयन निरस्त नहीं किया गया जिस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत किया जिसमें सुनवाई पश्चात कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वय महात्मा गांधी नरेगा रायगढ़ एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।


