Top
Begin typing your search above and press return to search.

राज्य शासन और 7 निजी स्कूलों पर 1-1 हजार कास्ट

बिलासपुर ! निजी स्कूलों में मनमानी फीस व गरीब बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 25 फीसदी सीटों पर दाखिला नहीं दिए जाने के मामले में एक जनहित याचिका पर जवाब देने देरी के लिए

राज्य शासन और 7 निजी स्कूलों पर 1-1 हजार कास्ट
X

बिलासपुर ! निजी स्कूलों में मनमानी फीस व गरीब बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 25 फीसदी सीटों पर दाखिला नहीं दिए जाने के मामले में एक जनहित याचिका पर जवाब देने देरी के लिए आज हाईकोर्ट ने शासन सहित सात निजी स्कूलों पर एक-एक हजार का कास्ट किया और 10 अप्रैल तक शपथ पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
जन अधिकार परिषद् दुर्ग के भगवंत राव, मेहरबान सिंह व अन्य ने निजी स्कूलोंं द्वारा ली जाने वाली मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए फीस नियामक आयोग का गठन व शिक्षा अधिकार के तहत 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों की दाखिले के लिए अधिवक्ता बी पी सिंह देवश्री, ठाकुर के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत की है।
याचिका पर हाईकोर्ट ने 18 जनवरी 2017 को शासन व सभी 26 निजी स्कूलों से जवाब पेश करने का आदेश दिया था। सिर्फ 19 स्कूलों द्वारा जवाब पेश किया गया। आज हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश प्रीतिंकर दिवाकर व संजय के अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए शासन व 7 निजी स्कूलों पर एक-एक हजार का कास्ट लगाते हुए आगामी सुनवाई की तिथि 10 अप्रैल तक जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
इन स्कूलों पर लगा कास्ट
सेंट जेवियर्स स्कूल गु्रप
श्रीनारायण गुरु विद्यालय भिलाई
मां शारदा विद्यालय भिलाई
एंजिल वैली पब्लिक स्कूल फूलगांव दुर्ग
नागसेन विद्यालय भिलाई
डीएवी पब्लिक स्कूल दुर्ग
शकुंतला विद्यालय रामनगर भिलाई


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it