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सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से बाहर न हों शराब दुकानें
बिलासपुर ! -सार्वजनिक स्थानों के करीब शरब दुकान खोलने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करे।

सरकार निर्देशों का सख्ती से पालन करे-हाईकोर्ट
बिलासपुर ! -सार्वजनिक स्थानों के करीब शरब दुकान खोलने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करे।
भिलाई निवासी राखी राजपूत हाईकोर्ट में यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि राज्य शासन द्वारा शराब दुकानें खोलने में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार स्टेट व नेशनल हाईवे से पांच सौ मीटर व मंदिर मस्जिद व स्कूल कालेज व सार्वजनिक स्थानों के सौ मीटर के भीतर शरब दुकान नहीं होना चाहिए।
हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई करते हुई राज्य शासन को आदेश जारी किया की दुकान निर्माण व शराब बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करे।
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