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नई आबकारी नीति पर रोक की याचिका खारिज

बिलासपुर ! हाईकोर्ट ने आज शराब दुकानों का सरकारी उपक्रम के जरिए संचालन के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीति पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी

नई आबकारी नीति पर रोक की याचिका खारिज
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बिलासपुर ! हाईकोर्ट ने आज शराब दुकानों का सरकारी उपक्रम के जरिए संचालन के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीति पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी और इसी के साथ कल 1 अप्रैल से सरकारी नियंत्रण में शराब दुकानों के संचालन का रास्ता साफ हो गया। अब कल से शराब दुकानें सरकार चला सकेगी। प्रदेश में राज्य शासन द्वारा शराब बिक्री करने के फैसले पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई कर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार को आबकारी नीति बनाने का अधिकार है। सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा तथा कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने शासन के शराब बेचने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और संविधान के अनुच्छेद 47 का हवाला देते हुए शासन के शराब बेचने के फैसले को गलत बताते हुए हाईकोर्ट से फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। शासन ने अपने जवाब में हाईकोर्ट में कहा कि सरकार को आबकारी नीति बनाने का अधिकार है। इसी नीति के तहत प्रदेश में शराब दुकानों का संचालन एवं बिक्री का निर्णय लिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अपना रिज्वाइंजर पेश कर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत् सरकार शराब बेचने का काम नहीं कर सकती।
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी बी राधाकृष्णन व जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार को नियम बनाने का अधिकार है। और याचिका खारिज कर दी।


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