आईएएस बाबूलाल ने दी सीबीआई की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती
बिलासपुर ! आईएएस बाबूलाल अग्रवाल ने सरकार से अनुमति के बगैर उनके खिलाफ अभियोजन की सीबीआई की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

बिलासपुर ! आईएएस बाबूलाल अग्रवाल ने सरकार से अनुमति के बगैर उनके खिलाफ अभियोजन की सीबीआई की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि उनकी इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। जस्टिस संजय अग्रवाल ने यह कहते हुए याचिका पर व्यक्तिगत कारणों से सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
आईएएस पी.एल.अग्रवाल को आय से अधिक संपत्ति के मामले को रफादफा करने के लिए हवाला के जरिए रिश्वत देने के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई की इस कार्रवाई को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि एक आईएएस के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है। इस क्रिमिनल रिट पिटीशन की सुनवाई के लिए जस्टिस संजय अग्रवाल की अदालत में पेश किया गया था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कारण बताते हुए इसकी सुनवाई से इंकार कर दिया। उन्होंने किसी मामले में कभी अधिवक्ता के रुप में पैरवी की थी। अब यह याचिका सुनवाई के लिए किसी अन्य जज को सौंपा जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने रिश्वत देने की एक बड़े मामले का खुलासा किया था जिसमें हवाला के जरिए डेढ़ करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। रिश्वत की कुछ रकम नकद तथा सोने के रुप में सीबीआई के देने के लिए हवाला कारोबारियों तक पहुंचा भी दिया गया था। इन हवाला कारोबारियों के साथ आईएएस बाबूलाल अग्रवाल और उनके साले को मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा चुका है।


