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हाईकोर्ट ने दिए दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

बिलासपुर ! ग्राम परसदा (रेमण्ड) अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा के अनिरुद्ध लाल वर्मा एवं ग्रामवासियों ने पूर्व में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कलेक्टर एवं राजस्व संभाग के समक्ष शिकायत की थी

हाईकोर्ट ने दिए दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश
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बिलासपुर ! ग्राम परसदा (रेमण्ड) अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा के अनिरुद्ध लाल वर्मा एवं ग्रामवासियों ने पूर्व में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कलेक्टर एवं राजस्व संभाग के समक्ष शिकायत की थी जिसमें कि यह उल्लेख किया गया था कि ग्राम पंचायत परसदा के अन्तर्गत कराए गए निर्माण कार्य सीसी रोड, आंगनबाड़ी भवन एवं मूलभूत नल-जल योजना की राशि में सरपंच श्रीमती रम्भा वर्मा द्वारा मनमानी कर भारी घोटाला किया गया है। इस शिकायत के तारतम्य में आयुक्त बिलासपुर संभाग ने 28 दिसम्बर 2015 को जांच हेतु आदेश दिए। इस पर नायब तहसीलदार अकलतरा, उपअभियंता, जनपद पंचायत अकलतरा, उपअभियंता, जनपद पंचायत अकलतरा की तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया। जांच दल ने जांचोंपरांत 9 बिन्दुओं पर अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में यह रिपोर्ट दी गई कि कुल 56 लाख रूपयों की सीसी रोड निर्माण कार्य में 17,35,401/- की राशि का दुरुपयोग किया गया है। किन्तु कोई भी कार्रवाई नहीं किये जाने पर अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एवं नरेन्द्र मेहेर के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी, जिसकी सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा के यहां हुई। उच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले में अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर, कमिश्नर बिलासपुर संभागएवं कलेक्टर जांजगीर-चांपा एवं अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अकलतरा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर-चांपा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अकलतरा, उपअभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अकलतरा, आर पी साहू वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अकलतरा एवं केके पैकरा, उपअभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अकलतरा एवं श्रीमती रंभा वर्मा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत परसदा (रेमण्ड), जनपद पंचायत अकलतरा को याचिका में प्रतिवादी बनाया गया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जांच रिपोर्ट को देखते हुए प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि कुछ न कुछ याचिकाकर्ता के प्रकरण में सच्चाई है इसलिए याचिका को निराकृत करते हुए सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को यह निर्देश दिए जाता है कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन एवं जांच रिपोर्ट के मद्देनजर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग निर्णय ले और यदि यह पाया जाता है कि प्रतिवादी आर पी साहू, उपअभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अकलतरा, के के पैकरा, उपअभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अकलतरा, श्रीमती रंभा यादव पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत परसदा ने सरकार के राशि का दुरूपयोग और गबन किया है तो विभागीय एवं दाण्डिक कार्रवाही किया जाए। साथ ही सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को यह छूट प्रदान की गई कि वे एक और जांच वरिष्ठ अधिकारियों के दल से करवा सकते हैं। कार्रवाई आदेश दिनांक के तीन माह के अंदर पूर्ण करें।


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