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शहर का कचरा कोनी में जलाने पर हाईकोर्ट की रोक

बिलासपुर ! शहर से लगे ग्राम पंचायत कोनी स्थिति सरकारी भूमि पर कचरा डंप कर जलाने के मामले में जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर,सचिव प्रदूषण

शहर का कचरा कोनी में जलाने पर हाईकोर्ट की रोक
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सरकार, जिला प्रशासन और ननि से दो हफ्ते में जवाब मांगा
बिलासपुर ! शहर से लगे ग्राम पंचायत कोनी स्थिति सरकारी भूमि पर कचरा डंप कर जलाने के मामले में जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर,सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिलासपुर सहित नगर निगम को 2 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए कचरा जलाए जाने पर तत्काल रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 17 मई को नियत की गई है।
जानकारी के अनुसार शहर से एकत्र किए गए कचरे को सरकारी भूमि खसरा नंबर 407 रकबा 1.53 हेक्टेयर ग्राम पंचायत कोनी में डंप किया जा रहा है। यहीं कचरे को जलाया भी जा रहा है। स्थानीय निवासी श्रीमती सरस्वती बाजपेयी ने अन्य ने अधिवक्ता के ए.अंसारी के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई, जिसमें कहा गया कि ग्राम पंचायत कोनी में गुरूघासीदास विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कालेज शासकीय डेयरी पोल्ट्री फार्म के साथ स्कूल और आवासीय कालोनियां भी हैं। कचरा जलाने से लोग बीमार हो रहे हैं और भारी प्रदूषण फैल रहा है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य शासन, सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आयुकत नगर निगम बिलासपुर को दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया और कचरा जलाने पर रोक लगा दी।


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