विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष की याचिका खारिज
बिलासपुर ! छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि यह चलने योग्य नहीं है।

हाईकोर्ट ने कहा-याचिका सुनवाई के योग्य नहीं
बिलासपुर ! छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि यह चलने योग्य नहीं है।
कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पिछले साल विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसे खुद अग्रवाल ने ही खारिज कर दिया था। इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उन्होंने उनके खिलाफ याचिका दायर की थी। इससे कहा गया था कि जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है वही इसे खारिज करने का फैसला ले सकता है। स्पीकर यह आरोप था कि उनके ट्रस्ट छगन लाल गोविंद लाल ने रायपुर महादेव घाट के पास उस जमीन पर मंदिर दुकानें और भवन बना दिया है जिसे प्रशासन शासन ने सरकारी जमीन बताया है उस जमीन पर निर्माण का प्रस्ताव सरकार पहले ही खारिज कर चुकी थी लेकिन उसके बावजूद हनुमान मंदिर और दूसरे निर्माण कार्य कराए गए थे। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था लेकिन स्पीकर ने उसे पेश नहीं होने दिया। जवाब में शासन ने कहा था कि जिस विधानसभा सत्र में कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था वह सत्र समाप्त हो चुका था इसलिए इस याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसे कोर्ट ने माना और याचिका को खारिज कर दिया।


