शिक्षा का अधिकार कानून का पालन नहीं,सभी डीईओ और निजी स्कूलों को जवाब देने 10 दिनों की मोहलत
बिलासपुर ! निजी स्कूलों में मनमानी फीस व गरीब बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 25 फीसदी सीटों पर दाखिला नहीं दिए जाने के खिलाफ लगी जनहित याचिका

बिलासपुर ! निजी स्कूलों में मनमानी फीस व गरीब बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 25 फीसदी सीटों पर दाखिला नहीं दिए जाने के खिलाफ लगी जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट ने राज्य के सभी डीईओ व निजी स्कूल प्रबंधकों को 10 जवाब पेश करने के लिए 10 दिनों के मोहलत दी है। अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।
जानकारी के अनुसार जन अधिकार परिषद दुर्ग के भगवंत राव मेहरबान सिंह व अन्य ने निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए फीस नियामक आयोग का गठन व शिक्षा अधिकार के तहत 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों की दाखिले के लिए अधिवक्ता बी वी सिंह, देवश्री ठाकुर के माध्यम से हाईकोर्ट मेें याचिका लगाई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने 18 जनवरी 2017 को शासन व निजी स्कूल प्रबंधकों से जवाब मांगा था परंतु अभी तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। आज हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश प्रीतिंकर दिवाकर व संजय के अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने आज राज्य के सभी स्कूलों और सभी निजी स्कूलों को 10 दिन के भीतर शपथ पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया।


