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शराब नीति के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित

बिलासपुर ! प्रदेश में राज्य शासन द्वारा शराब बिक्री करने का फैसले के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

शराब नीति के खिलाफ दायर याचिका पर  फैसला सुरक्षित
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संविधान के अनुच्छेद -47 के तहत दी गई चुनौती
बिलासपुर ! प्रदेश में राज्य शासन द्वारा शराब बिक्री करने का फैसले के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज याचिकाकर्ता ने अपना रिजाइंडर पेश कर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत शासन शराब पेय पदार्थ के रुप में परोस नहीं सकती।
मामले की पिछली सुनवाई में शासन ने अपने जवाब में हाईकोर्ट में कहा कि सरकार को आबकारी नीति बनाने का अधिकार है। इसी नीति के तहत प्रदेश में शराब दुकानों का संचालन एवं बिक्री का निर्णय लिया गया है। आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.बी.राधाकृष्णन एवं जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई याचिकाकर्ता ममता शर्मा के अधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कहा कि संविधान की धारा 47 में स्पष्ट उल्लेख है कि सरकार द्वारा किसी भी परिस्थिति में मादक पदार्थों की बिक्री नहीं की जा जाएगी। इसके बाद भी सरकार द्वारा शराब बेचने का निर्णय लेगा। संविधान का उल्लंघन है। याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।


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