अदानी समूह से किसानों को दो माह में दिलाए पुनर्वास का लाभ
बिलासपुर ! अदानी समूह के लिए अधिग्रहित भूमि का किसानों को पुनर्वास नीति के तहत् लाभ न मिलने के मामले में हाईकोर्ट ने चीफ सेकेटरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी को दो माह का समय देते हुए

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को दिए आदेश, अवमानना याचिका निराकृत
बिलासपुर ! अदानी समूह के लिए अधिग्रहित भूमि का किसानों को पुनर्वास नीति के तहत् लाभ न मिलने के मामले में हाईकोर्ट ने चीफ सेकेटरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी को दो माह का समय देते हुए पीडि़तों को तत्काल छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति 2007 के तहत स्वरोजगार व मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया। अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए।
जानकारी के अनुसार ग्राम डुमरिया जिला सूरजपुर के निवासी गोपाल व बाबूलाल सहित अन्य की जमीन अदानी ग्रुप के रेल निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिग्रहण किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति 2007 का लाभ भू-स्वामियों को नहीं दिया गया। इस मामले में उन्होंने 23 सितम्बर 2015 को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव सहित सभी संबंधित अधिकारियों को मामले को नियमानुसार दस माह के भीतर निराकृत करने का आदेश दिया था। उसके बाद भी शासन द्वारा इन्हें पुनर्वास नीति का लाभ नहीं दिया गया। भू-विस्थापितों ने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के लिए फिर याचिका दायर की जिस पर हाईकोर्ट ने शासन को दो माह का अतिरिक्त समय देते हुए अवमानना याचिका को निराकृत कर दिया। मुख्य सचिव आदेशित किए गया है कि छत्तीसगढ़ के समस्या जिला कलेक्टरों को आदेशित करे कि राज्य में जहां भी भू अधिग्रहण हुआ हो वहां पीडि़तों को छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति 2007 का लाभ दिया जाए।


