बिहार : दुष्कर्म मामले में विधायक को उम्रकैद
राजद से निलंबित विधायक राजवल्लभ यादव को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आज बिहार की एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से निलंबित विधायक राजवल्लभ यादव को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आज बिहार की एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में दो अन्य दोषियों को उम्रकैद और तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है।
पटना के सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव ने इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करने के बाद विधायक राजवल्लभ को उम्रकैद की सजा सुनाई।
अदालत ने विधायक को भादवि की धारा 376 तथा बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई। इसके अलावे अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
लोक अभियोजक सोमेश्वर सिंह ने बताया कि दोषी सुलेखा देवी और राधा देवी को भी अदालत ने उम्रकैद तथा टुन्नी देवी, छोटी और संदीप सुमन को दस-दस साल की कारावास की सजा सुनाई है।
इधर, सजा सुनाए जाने के बाद दोषी विधायक राजवल्लभ ने अदालत परिसर में पत्रकारों से कहा, "मुझे कानून पर पूरा भरोसा है और मुझे न्याय मिलेगा। मैं कानूनी लड़ाई लडूंगा।"
उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में गलत फंसाया गया है। उनके वकील ऊपरी अदालत में इस फैसले के खिलाफ जाएंगे।
अदालत ने इस मामले में शनिवार को विधायक सहित सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया था और दोषियों को 21 दिसंबर को सजा सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की थी।
राजवल्लभ यादव को नवादा से राजद का विधायक चुना गया था। एक किशोरी ने उस पर दो साल पहले अरोप लगाया था कि 6 फरवरी, 2016 को पथरा इंगलिश गांव स्थित अपने आवास पर विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
एक महिला बहला-फुसलाकर उसे विधायक के पास ले गई थी। पीड़िता ने विधायक की हैवानियत की शिकायत नालंदा जिले के महिला थाना में 9 फरवरी, 2016 को दर्ज कराई थी।
पुलिस ने विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। इस मामले में नाबालिग छात्रा को जन्मदिन मनाने के बहाने विधायक के घर तक पहुंचाने वाली नालंदा जिले की सुलेखा देवी, उसकी मां राधा देवी, बहन टुन्नी देवी, बेटी छोटी व दामाद संदीप सुमन को भी आरोपी बनाया गया था।


