बिहार: 14 दोषियों को आजीवन कारावास के साथ एक लाख जुर्माना
अदालत ने दोषियों पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया

बक्सर। बिहार में बक्सर जिले की त्वरित अदालत ने हत्या के एक मामले में आज 14 दोषियों को आजीवन कारावास के साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई।
त्वरित अदालत (द्वितीय) के न्यायाधीश वीरेन्द्र सिंह ने यहां मामले में सुनवाई के बाद सुभाष सिंह की हत्या के आरोप में मंटू उर्फ गौतम सिंह, संतोष सिंह, बुद्धदेव सिंह, जमुना सिंह, हरि मुनी सिंह, राम प्रवेश सिंह, अनिल सिंह, वकील सिंह, कमलापति सिंह, रामजी सिंह, लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह, तिवारी सिंह उर्फ परिमुणि सिंह और रामाशंकर सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 341, 147, तथा 148 के तहत दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जुर्माने की राशि का 80 फीसद मृतक की पत्नी अथवा परिजनों को दिया जाएगा जबकि 20 फीसद राशि सरकारी खजाने में जमा की जायेगी।
अपर लोक अभियोजक राम कृष्ण चौबे ने बताया कि जिले के धनसोई थाना क्षेत्र के जीवपुर गांव में 19 नवंबर 2015 को नामजद अभियुक्तों ने खेत घूमने गए किसान सुभाष सिंह को लाठी-डंडे तथा धारदार हथियार से पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
उन्होंने बताया कि बाद में स्थानीय लोगों की मदद से किसान को वाराणसी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 05 दिसंबर 2015 को इलाज के दौरान उसकी की मौत हो गई।
चौबे ने बताया कि इस सिलसिले में मृतक के चचेरे भाई दिनेश कुमार सिंह द्वारा 21 लोगों को अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने छह लोगों को निर्दोष करार दिया था।
पुलिस द्वारा दी गई अनुसंधान रिपोर्ट के आलोक में विचारण के बाद न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने 15 लोगों को दोषी करार दिया जिसमें से 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। वहीं, एक अन्य नाबालिग अभियुक्त की सजा पर विचारण के लिए किशोर न्याय परिषद् के समक्ष भेज दिया गया गया है।


