खान सर की जमानत पर सस्पेंस – आदेश अब 13 जुलाई को
हत्या के प्रयास एवं आग्नेयास्त्रों के अवैध इस्तेमाल के मामले में अभियुक्त बनाए गए खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ़ फैजल खान और उनके तीन सहकर्मियों अजीत कुमार, कन्हैया कुमार सिंह और अंकित कुमार पाण्डेय की ओर से पटना के प्रधान जिला जज रुपेश देव की अदालत में दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका पर अब आदेश 13 जुलाई 2026 को होगा

हत्या प्रयास केस में बड़ी सुनवाई – फैजल खान और तीन सहकर्मी अभियुक्त
- पटना कोर्ट में हाई प्रोफाइल मामला – अग्रिम जमानत पर टिकी निगाहें
पटना। हत्या के प्रयास एवं आग्नेयास्त्रों के अवैध इस्तेमाल के मामले में अभियुक्त बनाए गए खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ़ फैजल खान और उनके तीन सहकर्मियों अजीत कुमार, कन्हैया कुमार सिंह और अंकित कुमार पाण्डेय की ओर से पटना के प्रधान जिला जज रुपेश देव की अदालत में दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका पर अब आदेश 13 जुलाई 2026 को होगा। प्रधान जिला जज की अदालत ने इस मामले में 08 जुलाई को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अपना आदेश सुनाये जाने के लिए 10 जुलाई 2026 की तिथि निश्चित की थी,लेकिन आज प्रधान जिला जज के अवकाश पर रहने के कारण प्रभारी प्रधान जिला जज ने आदेश के लिए 13 जुलाई 2026 की अगली तिथि निश्चित की है।
इसी मामले में खान सर के जेल में बंद दो सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिका पर भी आज ही आदेश होना था। इनकी नियमित जमानत अर्जी पर भी आदेश के लिए 13 जुलाई 2026 की ही तिथि निश्चित कर दी गई है। अदालत ने इस दौरान खान सर और उनके तीन सहकर्मियों के गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक की अंतरिम राहत भी 13 जुलाई 2026 तक के लिए जारी रखी है ।


