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कोचिंग वॉर मामले में खान सर को राहत, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक बरकरार

यह मामला पिछले कुछ समय से बिहार में शिक्षा जगत और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अदालत के ताजा आदेश के बाद मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन तब तक खान सर को राहत मिली हुई है।

कोचिंग वॉर मामले में खान सर को राहत, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक बरकरार
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पटना: बिहार की राजधानी पटना में चर्चित कोचिंग वॉर मामले में प्रसिद्ध शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए पहले से मिले अंतरिम संरक्षण को अगली सुनवाई तक जारी रखने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बनी रहेगी। यह मामला पिछले कुछ समय से बिहार में शिक्षा जगत और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अदालत के ताजा आदेश के बाद मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन तब तक खान सर को राहत मिली हुई है।

पुलिस को सख्त कार्रवाई से रोका गया

शनिवार की सुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से मामले की अद्यतन केस डायरी अदालत के समक्ष पेश की गई। केस डायरी का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं। सुनवाई के बाद अदालत ने फिलहाल मामले में कोई अंतिम फैसला देने के बजाय यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने फैजल खान और उनसे जुड़े अन्य लोगों को "नो कोर्सिव एक्शन" का संरक्षण प्रदान किया। इसका अर्थ है कि अगली सुनवाई तक पुलिस किसी प्रकार की कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकेगी।

अंगरक्षकों की जमानत पर भी हुई तीखी बहस

मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू उस समय सामने आया जब खान सर के दोनों सुरक्षाकर्मियों की जमानत याचिका भी अदालत में सुनवाई के लिए आई। जहां एक ओर खान सर को अंतरिम राहत मिल गई, वहीं उनके अंगरक्षकों की जमानत को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबी और तीखी बहस देखने को मिली। अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों ने अपने-अपने तर्क रखे। इस दौरान पूरे मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों को लेकर कई कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई।

विरोधी पक्ष ने उठाए गंभीर सवाल

इससे पहले सुनवाई के दौरान विरोधी पक्ष की ओर से अधिवक्ता निरंजन कुमार ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया। उन्होंने अदालत के समक्ष दावा किया कि पूरे विवाद और कथित साजिश की शुरुआत खान ग्लोबल स्टडीज के अंदर से हुई थी। उन्होंने कहा कि रौशन आनंद नामक व्यक्ति द्वारा कदमकुआं थाने में आवेदन दिए जाने के बावजूद अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, जबकि मामले से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। अधिवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पीड़ित रौशन आनंद पर जेल के भीतर हमला करने की कोशिश की गई और उनके भाई प्रिंस के साथ भी आपराधिक घटना हुई है। विरोधी पक्ष ने अदालत से निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग करते हुए कहा कि पूरे मामले के सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल की जानी चाहिए।

मामले की जांच पर टिकी निगाहें

कोचिंग वॉर मामले ने बिहार के शिक्षा जगत में काफी हलचल पैदा की है। खान सर की लोकप्रियता और उनके संस्थान से जुड़े विवाद के कारण इस प्रकरण पर लोगों की नजर बनी हुई है। अदालत द्वारा अंतरिम राहत दिए जाने के बाद अब अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पुलिस की जांच और अदालत में पेश किए जाने वाले नए तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी दिशा तय होगी। फिलहाल न्यायालय ने किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचते हुए यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है।

अगली सुनवाई तक बरकरार रहेगी राहत

अदालत के आदेश के अनुसार, अगली तारीख तक फैजल खान के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी सुनवाई जारी रहेगी। अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां अदालत उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे का फैसला करेगी।


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