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बिहार : पंचायत का फरमान, दुष्कर्म का आरोपी पीड़िता को 70 हजार रुपये दे

बिहार के सहरसा जिले की एक पंचायत ने एक चौंकाने वाली घटना में दुष्कर्म के एक आरोपी को पीड़िता को मुआवजे के रूप में 70,000 रुपये देने का निर्देश दिया है

बिहार : पंचायत का फरमान, दुष्कर्म का आरोपी पीड़िता को 70 हजार रुपये दे
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पटना। बिहार के सहरसा जिले की एक पंचायत ने एक चौंकाने वाली घटना में दुष्कर्म के एक आरोपी को पीड़िता को मुआवजे के रूप में 70,000 रुपये देने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान सरफराज के रूप में हुई है। स्थानीय पुलिस ने शनिवार की दोपहर में उसे गिरफ्तार कर लिया। बसनाही थाना क्षेत्र के एक गांव में एक पखवाड़े पहले आरोपी एक दलित लड़की के यौन शोषण में शामिल था।

थाने के एक अधिकारी के मुताबिक, आरोपी ने पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों पर समझौते के लिए दबाव बनाया था।

मामले के जांच अधिकारी जे.पी. सिंह ने कहा, "आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों के दबाव में एक सप्ताह पहले गांव में एक पंचायत बुलाई गई, जहां सरपंच और मुखिया (ग्राम प्रधान) ने आरोपी पर आर्थिक दंड लगाया। उन्होंने आरोपी को पीड़िता को 70,000 रुपये देने का निर्देश दिया।"

पंचायत के इस फैसले की जानकारी जब एक सामाजिक संस्था को हुई, तब उसके पदाधिकारियों ने पीड़िता का बयान लिया और उससे बसनाही थाने में लिखित शिकायत दिलवाई।

उन्होंने कहा, "पीड़िता की लिखित शिकायत मिलने के बाद हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। उसने यह भी कहा कि उसने और उसके परिवार के सदस्यों ने पीड़िता पर समझौते के लिए दबाव डाला था।"


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