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नवादा : मतगणना केंद्र के 100 मीटर दायरे में सख्त प्रतिबंध, विजय जुलूस पर रोक

बिहार में 11 नवंबर को द्वितीय चरण के मतदान के बाद नवादा स्थित केएलएस कॉलेज परिसर में मतगणना की तैयारियां जोरों पर है

नवादा : मतगणना केंद्र के 100 मीटर दायरे में सख्त प्रतिबंध, विजय जुलूस पर रोक
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बिहार चुनाव: नवादा में मतगणना दिवस पर सभा-जुलूस और नारेबाजी पर पाबंदी

  • शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन का आदेश, मतगणना स्थल पर तीन स्तरीय सुरक्षा
  • नवादा में मतगणना को लेकर कड़े निर्देश, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
  • मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा घेरा, पोस्टर-लाउडस्पीकर और हथियारों के प्रदर्शन पर रोक

नवादा। बिहार में 11 नवंबर को द्वितीय चरण के मतदान के बाद नवादा स्थित केएलएस कॉलेज परिसर में मतगणना की तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित माहौल बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी रवि प्रकाश ने आदेश जारी किए हैं।

आदेश में कहा गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 6 अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। मतगणना दिवस के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अशांति या अनुशासनहीनता की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आवश्यक प्रतिबंध लागू किए हैं। यह आदेश 14 नवंबर से लेकर आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार, मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार से संबंधित चार या अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना वर्जित किया गया है। राजनीतिक या चुनावी प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या विजय जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा।

इसके अलावा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है, विशेषकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, जैसा कि बिहार लाउडस्पीकर अधिनियम 1955 के तहत प्रावधान है।

जिला प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण नहीं करेगा।

किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिक भावना भड़काने, डराने-धमकाने या हिंसक कार्यवाही करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मतगणना स्थल और जिले के अन्य क्षेत्रों में हथियारों का प्रदर्शन सख्त वर्जित रहेगा, हालांकि यह प्रतिबंध विधि-व्यवस्था बनाए रखने वाले कर्मियों, पुलिस बल तथा परंपरागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदायों पर लागू नहीं होगा।

जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभाओं, विवाह-बारात, शव यात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल में ले जाए जा रहे मरीजों, शिक्षण संस्थानों के छात्रों और कर्तव्यस्थ सरकारी कर्मचारियों तथा पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।

उन्होंने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 और 223 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे मतगणना दिवस पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।


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