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बिहार की अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लालू के साले पर 1 हजार का जुर्माना लगाया

बिहार के गोपालगंज की जिला अदालत ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साले अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव पर शुक्रवार को एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया

बिहार की अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लालू के साले पर 1 हजार का जुर्माना लगाया
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पटना। बिहार के गोपालगंज की जिला अदालत ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साले अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव पर शुक्रवार को एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत में सुनवाई के दौरान साधु यादव ने माफी की गुहार लगाई क्योंकि यह उनका इस तरह का पहला अपराध था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और हाल ही में उनकी आंखों की सर्जरी हुई है।

अदालत ने साधु यादव की दलीलों पर ध्यान दिया और उन्हें जेल की सजा से राहत देते हुए कहा कि अगर वह भविष्य में ऐसा कोई अपराध दोहराते हैं, तो उन्हें छह महीने की जेल की सजा काटनी होगी।

साधु यादव गोपालगंज विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी थे और 16 अक्टूबर 2020 को अंचल अधिकारी ने उनके खिलाफ हगियापुर से मोनिया चौक तक बिना अनुमति रोड शो करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने रोड शो के लिए 400 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया था।

कोर्ट ने 4 जून 2021 को एफआईआर पर संज्ञान लिया और साधु यादव को जवाब दाखिल करने को कहा।


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