बिहार मंत्रिपरिषद : बाढ़ राहत के लिए 1935 करोड़ रुपये किए मंजूर
बिहार सरकार ने मंगलवार को बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकारी खजाने खोल दिया। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बाढ़ राहत के लिए आकस्मिक निधि से 1935 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं

पटना। बिहार सरकार ने मंगलवार को बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकारी खजाने खोल दिया। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बाढ़ राहत के लिए आकस्मिक निधि से 1935 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बिहार राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में कुल 24 प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गई।
उन्होंने बताया, "बैठक में बाढ़ राहत के लिए आकस्मिक निधि से 1935 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से प्रत्येक पीड़ित परिवार को छह हजार रुपये की सहायता दी जाएगी, जिसमें 3,000 रुपये नकद और 3,000 रुपये खाद्यान्न के लिए दिए जाएंगे।"
प्रधान सचिव ने बताया, "बैठक में अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति के नीति निर्धारण को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत बिहार राज्य के कर्मचारी दूसरे राज्यों में अंतराज्यीय प्रतिनियुक्ति पर जा सकेंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग में एक नीति का निर्धारण किया गया है। अखिल भारतीय कैडर और केंद्रीय कैडर को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं में कर्मचारियों की अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति हो सकेगी।"
मेहरोत्रा ने बताया कि बैठक में पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए बिहार पुलिस हस्तक 1978 के सुसंगत प्रावधानों के संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसके अतिरिक्त राइस मिलर्स के मामलों की सुनवाई के लिए पांच सिविल जज के पद का सृजन करने के लिए 50 लाख 43 हजार 912 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा एनसीसी पदाधिकारियों और कैडेटों के भत्ता और मानदेय केंद्रांश में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।


