बिहार : सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक सहित 4 को उम्रकैद
बिहार के सुपौल की एक अदालत ने शुक्रवार को करीब 25 साल पुराने एक सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र नारायण सरदार सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

सुपौल। बिहार के सुपौल की एक अदालत ने शुक्रवार को करीब 25 साल पुराने एक सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र नारायण सरदार सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सुपौल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविरंजन मिश्र ने शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करने के बाद चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत ने कहा कि अर्थदंड नहीं देने पर दो-दो साल की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया गया है।
उल्लेखनीय है कि अदालत ने त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 127/94 व सत्रवाद 36/95 की सुनवाई के दौरान सोमवार को पूर्व विधायक योगेंद्र नारायण सरदार, शंभू सिंह, भूपेंद्र यादव एवं उमा सरदार को भाररतीय दंड विधान की धारा में दोषी पाया था और सजा के लिए शुक्रवार की तारीख मुकर्रर की थी।
इस मामले में एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि एक अन्य आरोपी हरिनारायण शर्मा अभी भी फरार है। इस मामले में अभियोजन पक्ष से 11 और बचाव पक्ष से 7 लोगों की गवाही हुई थी।
उल्लेखनीय है कि 16 नवंबर, 1994 की रात पीड़िता अपनी मां के साथ सोई हुई थी। आरोप है कि इसी बीच तत्कालीन विधायक योगेंद्र नारायण सरदार, शंभू सिंह, उमा सरदार और भूपेंद्र यादव सहित दो-तीन अज्ञात मिलकर रात करीब 12 बजे पीड़िता के घर आए और लड़की का हाथ-मुंह बांधकर जीप से लेकर चले गए। आरोपितों ने एक कमरे में ले जाकर बारी-बारी से उसका साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के दौरान लड़की ने विधायक के नाजुक अंग (प्राइवेट पार्ट) पर हमला कर किसी तरह उनके चंगुल से भागकर अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई।
19 नवंबर, 1994 को पीड़िता के बयान पर त्रिवेणीगंज थाने में इस मामले की एक प्राथमिकी दर्ज की गई। उस समय यह मामला काफी चर्चित हुआ था।


