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हिंडनबर्ग मामले में अडानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, एसआईटी को जांच सौंपने से किया इनकार
हिंडनबर्ग-गौतम अडानी समूह विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश नियमों में कोई अनियमितता नहीं हुई है

नई दिल्ली। हिंडनबर्ग-गौतम अडानी समूह विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश नियमों में कोई अनियमितता नहीं हुई है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी के मामले में कोर्ट के पास सीमित अधिकार हैं।
कोर्ट ने सेबी की जांच में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और एसआईटी गठित करने से भी मना किया है।
उन्होंने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि सेबी के अधिकार क्षेत्र में दखल देने के लिए अदालत के पास सीमित शक्ति है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जांच को सेबी से एसआईटी को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है।
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