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भीमा कोरेगांव मामला: उपचार के लिए वरवरा राव को मिली हाईकोर्ट से जमानत
कोरेगांव-भीमा मामले में प्रमुख आरोपियों में से एक पी. वरवरा राव को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल ट्रीटमेंट के आधार पर छह महीने की जमानत दे दी

मुंबई। कोरेगांव-भीमा मामले में प्रमुख आरोपियों में से एक पी. वरवरा राव को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल ट्रीटमेंट के आधार पर छह महीने की जमानत दे दी है।
उनकी जमानत पर यह आदेश एक खंडपीठ द्वारा पारित किया गया, जिसमें न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पितले शामिल थे। इन्होंने 82 वर्षीय बीमार राव के दो अलग-अलग मसलों पर विचार किया।
एक क्रांतिकारी लेखक और वामपंथी विचारधारा वाले राव को पहली बार 28 अगस्त, 2018 को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था, जिसे उनके और उनके परिवार ने नकारा।
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