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बंगाल स्कूल नौकरी मामला : ईडी ने अब अभिषेक बनर्जी के माता-पिता को भी तलब किया

पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के लिए कथत तौर पर करोड़ों रुपये लिए जाने के मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के माता-पिता लता बनर्जी और अमित बनर्जी को तलब किया है

बंगाल स्कूल नौकरी मामला : ईडी ने अब अभिषेक बनर्जी के माता-पिता को भी तलब किया
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कोलकाता। पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के लिए कथत तौर पर करोड़ों रुपये लिए जाने के मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के माता-पिता लता बनर्जी और अमित बनर्जी को तलब किया है। उन्‍हें इस मामले में पूछताछ के लिए अगले सप्ताह बुलाया गया है।

अभिषेक बनर्जी द्वारा एक्स पर यह जानकारी दिए जाने के ठीक एक घंटे बाद यह जानकारी सामने आई कि उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 3 अक्टूबर को ईडी के साल्ट लेक कार्यालय में बुलाया गया है।

सूत्रों ने कहा कि उनके माता-पिता को उस कंपनी के निदेशक के रूप में बुलाया गया है जहां अभिषेक बनर्जी सीईओ हैं। स्कूल नौकरी मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच के दौरान कॉर्पोरेट इकाई का नाम सामने आया।

सूत्रों ने कहा कि लता बनर्जी और अमित बनर्जी दोनों को ईडी अधिकारी ने अगले सप्ताह ईडी के उक्त कार्यालय में उक्त कॉर्पोरेट इकाई के निदेशक के रूप में उनके जुड़ाव से संबंधित प्रासंगिक कागजात और दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा है। सूत्र ने कहा, दोनों को अपनी संपत्ति और निवेश के विवरण वाले दस्तावेजों के साथ आने के लिए भी कहा गया है।

हाल ही में, कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने भी ईडी को लता बनर्जी की संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है।

इस बीच, पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक घमासान सामने आ गया है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डॉ. शांतनु सेन ने कहा कि घटनाक्रम से स्पष्ट है कि चूंकि भाजपा अभिषेक बनर्जी की जनप्रियता से भयभीत है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों को उनके खिलाफ इस तरह से तैनात किया गया है।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा कि चूंकि अदालत ने जांच आगे नहीं बढ़ाने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया है, इसलिए केंद्रीय एजेंसी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार है।

उन्होंने कहा, ''ईडी के समन को चुनौती देने के लिए अदालत के दरवाजे उनके लिए हुए खुले हैं।''


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