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बंगाल भर्ती घोटाला : सीबीआई ने अदालत से पार्थ चटर्जी की हिरासत की अनुमति मांगी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को हिरासत में लेने की अनुमति मांगी है

बंगाल भर्ती घोटाला : सीबीआई ने अदालत से पार्थ चटर्जी की हिरासत की अनुमति मांगी
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कोलकाता। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को हिरासत में लेने की अनुमति मांगी है। चटर्जी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। करोड़ों रुपये का शिक्षक भर्ती घोटाला पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएस) के माध्यम से किया गया था।

सीबीआई ने गुरुवार को कोलकाता में एजेंसी की एक विशेष अदालत में अपील की और चटर्जी को हिरासत में लेने की अनुमति मांगी। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी और चटर्जी को सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर होना है।

सीबीआई सूत्रों ने बताया कि जांच की शुरुआत में एक बार के अलावा एजेंसी को चटर्जी से पूछताछ करने का कोई मौका नहीं मिला। इस बीच, सीबीआई ने इस मामले के सिलसिले में डब्ल्यूबीएसएससी के दो शीर्ष पूर्व अधिकारियों के साथ-साथ तीन बिचौलियों को भी गिरफ्तार किया है।

सीबीआई के एक अधिकारी ने पुष्टि की, "गिरफ्तार किए गए तीन बिचौलियों में से एक पार्थ चटर्जी का रिश्तेदार भी है। हमारे अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए गए पांच लोगों ने घोटाले के बारे में बहुत सारी जानकारी का खुलासा किया, जो स्पष्ट रूप से इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री की भूमिका की ओर इशारा करता है। इसलिए, उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लेना जरूरी है।"

बुधवार को ईडी की एक विशेष अदालत ने पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 8 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी थी।

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा कि यह समय आ गया है कि पार्थ चटर्जी अकेले पीड़ित होने के बजाय अन्य लाभार्थियों के नाम सहित डब्ल्यूबीएसएससी घोटाले के बारे में और सच्चाई का खुलासा करें।

इस बीच, सीबीआई ने गुरुवार को शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में दिल्ली और कोलकाता में एक सॉफ्टवेयर फर्म के छह ठिकानों पर छापेमारी की।


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