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बंगाल : शीर्ष पुलिस अधिकारी राजीव की गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण खत्म

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज राजीव कुमार को गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई अंतरिम संरक्षण को वापस ले लिया

बंगाल : शीर्ष पुलिस अधिकारी राजीव की गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण खत्म
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कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज राजीव कुमार को गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई अंतरिम संरक्षण को वापस ले लिया। राजीव कुमार को सारदा चिटफंड घोटाले में अंतरिम संरक्षण दिया गया था। अदालत के आदेश से कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त को झटका लगा है।

न्यायमूर्ति मधुमिता मित्रा की पीठ ने कुमार का अंतरिम संरक्षण आज बाद बढ़ाने से इनकार कर दिया।

सीबीआई के वकील ने संवाददाताओं से बताया, "याचिकाकर्ता राजीव कुमार द्वारा दाखिल अर्जी पर अदालत ने सुनवाई की और उसे अस्वीकार कर दिया और सम्माननीय न्यायाधीशों द्वारा पूर्व में पारित सभी अंतरिम आदेशों को हटा लिया गया।"

अदालत ने 30 मई को अंतरिम संरक्षण दिया था और इसके बाद इसे कई बार बढ़ाया। न्यायाधीश ने कहा कि अगर जांच एजेंसी कानून के मापदंडों के भीतर संचालित होती है तो अदालत को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है।

अदालत ने कहा कि जिम्मेदार उच्च रैंक के अधिकारी होने के कारण यह कुमार का कर्तव्य है कि वह जांच एजेंसी के साथ सहयोग करें।

जांच एजेंसी ने राजीव कुमार को अपने समक्ष पेश होने के लिए एक नोटिस भेजा था और इसके बाद मई में उनके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी किया।


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