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बंगाल नगरपालिका घोटाला : ईडी ने 11 और शहरी निकायों को नोटिस जारी किया

दक्षिण 24 परगना में डायमंड हार्बर के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में शहरी नागरिक निकायों में करोड़ों रुपये के भर्ती घोटाले में राज्य की 11 अन्य नगर पालिकाओं को नोटिस भेजा

बंगाल नगरपालिका घोटाला : ईडी ने 11 और शहरी निकायों को नोटिस जारी किया
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कोलकाता। दक्षिण 24 परगना में डायमंड हार्बर के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में शहरी नागरिक निकायों में करोड़ों रुपये के भर्ती घोटाले में राज्य की 11 अन्य नगर पालिकाओं को नोटिस भेजा।

नोटिस में केंद्रीय एजेंसी ने 2014 से अब तक हुई भर्तियों का ब्योरा मांगा है।

ये 11 नगर पालिकाएँ उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और नादिया के तीन जिलों में फैली हुई हैं।

बुधवार को ईडी ने, जो मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ समानांतर जांच कर रहा है, दक्षिण 24 परगना जिले में डायमंड हार्बर नगर पालिका को नोटिस भेजकर 2016 में कुछ भर्तियों पर स्पष्टीकरण मांगा।

पर्यवेक्षकों के अनुसार, 11 अन्य नगर पालिकाओं को नोटिस भेजना स्पष्ट संकेत है कि केंद्रीय एजेंसियां करोड़ों रुपये के नगर पालिकाओं के भर्ती घोटाले में अपनी जांच की गति तेज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

उन्हें यह भी लगता है कि जांच की त्वरित गति संभवतः इस सप्ताह कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ के हालिया आदेश से प्रेरित है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि अब से नगर पालिकाओं की भर्ती मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जाएगी।

उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों को इस मामले में जांच की गति तेज करने और कथित घोटाले के पीछे के सरगनाओं को पकड़ने का भी निर्देश दिया।

मामले में केंद्रीय एजेंसी से जांच का मूल आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने दिया था।

बाद में यह मामला न्यायमूर्ति सिन्हा की अदालत में भेजा गया। उन्होंने भी पहले के आदेश को बरकरार रखा था।

हालाँकि, राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन, हाल ही में शीर्ष अदालत ने भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों को बरकरार रखा है और केंद्रीय एजेंसियों को मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया है।


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