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बंगाल के राज्यपाल ने हावड़ा शहरी निकाय संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने की बात का खंड़न किया

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि उन्होंने अभी तक हावड़ा नगर निगम(संशोधन ) विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं

बंगाल के राज्यपाल ने हावड़ा शहरी निकाय संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने की बात का खंड़न किया
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कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि उन्होंने अभी तक हावड़ा नगर निगम(संशोधन ) विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से कुछ जानकारी नहीं मिलने से यह अभी विचाराधीन है।

गौरतलब है कि शुक्रवार को राज्य के महाधिवक्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में कहा था कि राजभवन ने इस विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी है।

इसी के अनुरूप गुरूवार को राज्य चुनाव आयोग ने हावड़ा नगर निगम के साथ बिधाननगर, आसनसोल, सिलीगुड़ी और चंदरनागौर के चुनाव 22 जनवरी को प्रस्तावित कर दिए थे। इससे पहले हावड़ा और बैली के चुनावों को कोलकाता नगर निगम के साथ 19 दिसंबर को तय किया गया था।

इस बात के सामने आने से राज्य सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल की काफी किरकिरी हुई है।

श्री धनखड़ ने ट्वीट कर कहा"मीडिया में इस तरह की रिपोर्टें हैं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हावड़ा नगर निगम(संशोधन)विधेयक 2021 को अपनी मंजूरी दे दी है, जो सच नहीं है। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत विचाराधीन है क्योंकि सुश्री बनर्जी की तरफ से कुछ जानकारियां मिलनी बाकी हैं।

संविधान का अनुच्छेद 200 राज्य के राज्यपाल को किसी विधेयक को मंजूरी देने , इसे रोकने या राष्ट्रपति के विचारार्थ रखने की अनुमति प्रदान करता है।

हावड़ा नगर निगम (संशोधन)विधेयक 2021 में हावड़ा नगर निगम के अधिकार क्षेत्र से बैली के 16 वार्डों को अलग करने का प्रस्ताव किया गया है और इसे हाल ही में राज्य विधानसभा ने मंजूरी दी थी। राज्य सरकार ने कोलकाता नगर निगम और हावड़ा नगर निगम के चुनाव एक साथ कराए जाने का प्रस्ताव दिया था लेकिन यह विधेयक राज्यपाल के समक्ष लंबित था जिसकी वजह से हावड़ा नगर निकाय चुनावों को टालना पड़ा था।

इसी बीच राज्य के चुनाव आयुक्त सौरव दास ने शुक्रवार को श्री धनखड़ से मुलाकात की और राज्य में शहरी निकायों के लंबित चुनावों के मसले पर चर्चा की। राज्य में 111 निगम निकायों के चुनाव लंबित हैं।


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