बंगाल : एक चरण के पंचायत चुनाव के खिलाफ न्यायालय जाएगी भाजपा
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बंगाल पंचायत चुनाव को 14 मई को एक चरण में कराने की राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा को अवैध करार देते हुए कहा है कि वह इसके खिलाफ न्यायालय जाएगी

कोलाकाता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बंगाल पंचायत चुनाव को 14 मई को एक चरण में कराने की राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा को अवैध करार देते हुए कहा है कि वह इसके खिलाफ न्यायालय जाएगी और चुनाव को तीन या इससे अधिक चरणों में कराने की मांग करेगी।
भाजपा के सचिव राहुल सिन्हा ने कहा, "चुनाव अवैध है। हम सोमवार को न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 14 मई को पंचायत चुनाव कराने की घोषणा पूरी तरह अवैध है। पहले चुनाव तीन चरणों में होना था। इसे नामांकन दाखिल किए जाने के बाद एक चरण में कैसे कराया जा सकता है।"
उन्होंने कहा, "मतदान की 14 मई की तिथि हर हाल में रद्द की जानी चाहिए और तीन या इससे अधिक चरणों में चुनाव कराने के लिए एक नई सूचना जारी की जानी चाहिए।"
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म (पीडीएस) ने सोमवार को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्णय पहले ही ले लिया है।
उल्लेखनीय है कि बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए पहले एक, तीन और पांच मई की तिथि घोषित की गई थी।
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 अप्रैल कर दी और मतदान की तिथि 14 मई तय कर दी। जरूरत पड़ने पर पुनर्मतदान के लिए 16 मई की तिथि निर्धारित है।


