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बंगाल कोयला घोटाला : कलकत्ता एचसी ने मेनका गंभीर को ईडी के कोलकाता कार्यालय में पेश होने की अनुमति दी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की भाभी मेनका गंभीर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने की अनुमति दी

बंगाल कोयला घोटाला : कलकत्ता एचसी ने मेनका गंभीर को ईडी के कोलकाता कार्यालय में पेश होने की अनुमति दी
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कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की भाभी मेनका गंभीर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने की अनुमति दी।

इससे पहले ईडी ने कोयला तस्करी घोटाले पर पूछताछ के लिए गंभीर को अपने दिल्ली कार्यालय में 5 सितंबर को तलब किया था। हालांकि उन्होंने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की एकल-न्यायाधीश पीठ ने एजेंसी के नई दिल्ली कार्यालय के बजाय उस तारीख को उत्तरी कोलकाता के साल्ट लेक में केंद्र सरकार के कार्यालय (सीजीओ) परिसर में ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए गंभीर की प्रार्थना को मंजूरी दे दी।

अदालत में, गंभीर के वकील, अयान भट्टाचार्य ने तर्क दिया कि जब ईडी के अधिकारी अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा नरूला से सीजीओ कॉम्प्लेक्स कार्यालय में पूछताछ कर सकते हैं, तो उनके मुवक्किल को नई दिल्ली में बुलाने का कोई कारण नहीं था।

ईडी के वकील फिरोज एडुल्जी ने अपने प्रतिवाद में तर्क दिया कि चूंकि इस मामले में मुख्य मामला दिल्ली में दायर किया गया है और चूंकि कोयला तस्करी मामले की जांच सिर्फ कोलकाता तक ही सीमित नहीं है, इसलिए गंभीर को नई दिल्ली में बुलाया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मामले में कुछ महत्वपूर्ण फाइलें हैं और उन फाइलों को कोलकाता लाने में समस्याएं हैं।

अंत में, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने ईडी के कोलकाता कार्यालय में उपस्थिति के लिए गंभीर की प्रार्थना को मंजूरी दे दी, और यह भी कहा कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को गंभीर के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहिए।


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