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अब डिपार्टमेंटल स्टोर में भी बिकेगी बीयर, आबकारी नीति में संशोधन को मंजूरी

जम्मू और कश्मीर में बीयर के शौकीनों के लिए अच्छी खबर। अधिकारियों ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स को अपनी शराब लाइसेंसिंग और बिक्री नीति के तहत बीयर बेचने की अनुमति दे दी है।

अब डिपार्टमेंटल स्टोर में भी बिकेगी बीयर, आबकारी नीति में संशोधन को मंजूरी
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श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर में बीयर के शौकीनों के लिए अच्छी खबर। अधिकारियों ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स को अपनी शराब लाइसेंसिंग और बिक्री नीति के तहत बीयर बेचने की अनुमति दे दी है। उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद (एसी) की बैठक में शहरी क्षेत्रों में बीयर और अन्य रेडी टू ड्रिंक (आरटीडी) पेय बेचने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स को अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "प्रशासनिक परिषद ने जम्मू-कश्मीर शराब लाइसेंस और बिक्री नियम, 1984 और उत्पाद नीति, 2023-24 में उदार प्रावधानों को शामिल करने के लिए बीयर और रेडी टू ड्रिंक यूटी के शहरी क्षेत्रों में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में पेय पदार्थ की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस जेकेईएल -2 ए के अनुदान के लिए मंजूरी दे दी।"

बयान में कहा गया है कि, "एक वाणिज्यिक परिसर में डिपार्टमेंटल स्टोर न्यूनतम 1200 वर्ग फुट के क्षेत्र, जम्मू और श्रीनगर शहरों में न्यूनतम 5 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार और दुकानों के लिए 2 करोड़ रुपये जैसी शर्तों को पूरा करते हैं तो वो योजना के तहत पात्र होंगे।"

इसके अलावा, 10 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले डिपार्टमेंटल स्टोर की श्रृंखला अपने प्रत्येक स्टोर के लिए अलग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आधिकारिक बयान में कहा गया है, "डिपार्टमेंटल स्टोर आवेदन की तारीख से कम से कम 12 महीने पहले अस्तित्व में होना चाहिए। हालांकि, यह शर्त डिपार्टमेंटल स्टोर्स की श्रृंखला से संबं धित एक नए / हाल ही में खोले गए डिपार्टमेंटल स्टोर के मामले में लागू नहीं होगी, जिसका वार्षिक कारोबार 10 करोड़ रुपये से अधिक है।"


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