नोटबंदी : किसान से धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत निरस्त
नोटबंदी के दौरान बैंक का मैनेजर बनकर एक किसान के साथ पुराने नोट बदलने के नाम पर 96 हजार रुपये की धोखाधडी करने के एक आरोपी की जमानत निरस्त कर दी

उज्जैन। मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की एक अदालत ने नोटबंदी के दौरान बैंक का मैनेजर बनकर एक किसान के साथ पुराने नोट बदलने के नाम पर 96 हजार रुपये की धोखाधडी करने के एक आरोपी की जमानत निरस्त कर दी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक वर्ष 2016 के नवंबर में नोटबंदी के दौरान इन्दौर निवासी आरोपी इशाक खां बैंक मैनेजर बनकर महिदपुर के जोडमालक्खा गांव के मनोज त्रिवेदी से मिला था। इशाक ने खुद को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर बताया और उससे कहा कि उसे पुराने नोट बदलने के लिए अधिकृत किया गया है। किसान को झांसे में लेकर आरोपी उससे पांच-पांच सौ के 96 हजार के पुराने नोट लेकर फरार हो गया था।
पुलिस ने प्रकरण जांच में लेकर आरोपी की तलाश शुरु की। काफी समय बीत जाने के बाद पुलिस ने इशाक को गत 20 दिसम्बर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उसे महिदपुर न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट महादेव प्रसाद नामदेव की अदालत में कल पेश किया जहां से उसकी जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया।


