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बैंक खाते व मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने पर रोक नहीं

उच्च्तम न्यायालय ने बैंक खातों और मोबाइल फोन नंबरों को आधार नंबर से जोड़ने पर सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार करते हुए कहा है कि इस पर निर्णय न्यायालय की दूसरी पीठ करेगी

बैंक खाते व मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने पर रोक नहीं
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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंक खातों और मोबाइल फोन नंबरों को आधार नंबर से जोड़ने पर सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा है कि इस पर निर्णय न्यायालय की दूसरी पीठ करेगी। न्यायालय ने इस मामले में नोटिस जारी कर सभी बैंकों और मोबाइल कंपनियों से कहा कि वो बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक करने के लिए ग्राहकों को संदेश भेज-भेज कर परेशान न करें और इसके लिए जो भी आखिरी तारीख है वो अपने ग्राहकों को बताएं।

न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने इस मामले पर आज चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा। शीर्ष न्यायालय ने सरकार के फैसले पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाते हुए कहा कि आधार से जुड़े मामलों पर अंतिम सुनवाई दूसरी पीठ इसी माह के अंत में शुरू करेगी।

भय पैदा कर रही हंै बैंक व मोबाइल कंपनियां

पीठ ने कहा है कि मोबाइल फोन कंपनियां ग्राहकों और बैंक खाताधारकों को संदेश भेजकर भय पैदा नहीं करें। इस मामले में ग्राहकों को बराबर संदेश भेजकर सतर्क किया जा रहा है कि यदि खातों और मोबाइल फोन नंबर को आधार से नहीं जोड़ा गया तो उनका खाता और फोन निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

मुझे भी मिला है यह संदेश : न्यायमूर्ति सीकरी

बैंक व मोबाइल कंपनियां द्वारा भेजे जा रहे संदेशो पर सरकार ने पक्ष रखते हुए इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि इस तरह के संदेश भेजे गए हैं। इस पर न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे भी ऐसे संदेश मिले हैं। पीठ ने कहा कि लोगों को इस तरह के संदेश नहीं भेजे जाएं। पीठ ने केन्द्र सरकार से कहा है कि वह कंपनियों से मोबाइल नंबर और बैंक खातों को आधार से जोड़ने संबंधी आखिरी तिथि के संदेश भेजने के निर्देश दे।

छह फरवरी तक आधार से लिंक करा सकते हैं मोबाइल नम्बर

केन्द्र सरकार ने कल ही उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दिया था जिसमें मोबाइल फोन धारकों से अगले साल छह फरवरी तक अपना नंबर आधार के साथ जोड़ने को जरूरी किया था। सरकार का तर्क था कि अपना ग्राहक जानो प्रमाणीकरण के तहत सभी मोबाइल फोन नंबरों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।


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