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बांग्लादेश : शेख हसीना की बेटी का फ्लैट होगा जब्त, अदालत ने दिया आदेश

बांग्लादेश की एक अदालत ने ढाका के गुलशन इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुतुल के फ्लैट को जब्त करने का आदेश पारित किया

बांग्लादेश : शेख हसीना की बेटी का फ्लैट होगा जब्त, अदालत ने दिया आदेश
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ढाका। बांग्लादेश की एक अदालत ने मंगलवार को ढाका के गुलशन इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुतुल के फ्लैट को जब्त करने का आदेश पारित किया। अदालत ने फ्लैट की देखभाल के लिए एक रिसीवर नियुक्त करने के अनुरोध को भी मंजूरी दे दी।

ढाका मेट्रोपॉलिटन के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश जाकिर हुसैन गालिब ने देश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) की अपील पर यह आदेश पारित किया। एसीसी ने याचिका में कहा कि गुलशन फ्लैट की कीमत 5.7 मिलियन बांग्लादेशी टका है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार याचिका में कहा गया, "सायमा वाजेद पुतुल अचल संपत्ति को हस्तांतरित या निपटाने की कोशिश कर रही हैं। यदि मामले के निपटारे से पहले संपत्ति हस्तांतरित की जाती है, तो इससे जांच कमजोर हो सकती है।"

पिछले वर्ष अगस्त में सत्ता में आने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री, उनके परिवार के सदस्यों और अवामी लीग समर्थकों के खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

स्थानीय मीडिया ने यह भी बताया कि उसी ढाका अदालत ने एक अन्य मामले में साइमा वाजेद के खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया। पूर्वाचल में एक भूखंड के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों पर दर्ज मामले के संबंध में कोर्ट ने यह बात कही।

हाल ही में, बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री हसीना और 11 अन्य के खिलाफ इंटरपोल से 'रेड नोटिस' जारी करने का अनुरोध किया था। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश के आरोप वाले एक मामले के संबंध में यह अनुरोध किया गया था।

रिपोर्टों के अनुसार, यह अनुरोध बांग्लादेश पुलिस मुख्यालय द्वारा गृह युद्ध भड़काने और संक्रमणकालीन प्रशासन को हटाने की साजिश रचने के आरोपों की चल रही जांच के बीच प्रस्तुत किया गया।


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