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14 साल पुराने मामले में बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे को उम्र कैद की सजा

 बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान को 18 अन्य के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई है

14 साल पुराने मामले में बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे को उम्र कैद की सजा
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नई दिल्ली। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान को 18 अन्य के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।

14 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए बांग्लादेश में कोर्ट ने 2 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों समेत 19 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है और 19 अन्य लोगों को उम्रकैद की सजा हुई है।

उम्रकैद की सजा पाने वालों में पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान भी शामिल हैं। 11 अन्य लोगों को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की कैद की सजा हुई है।

रहमान इस समय बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष है और लंदन में रह रहे हैं। इनके अलावा 11 अन्य लोगों को जेल की सजा दी गयी है।

ढ़ाका की त्वरित अदालत-1 के न्यायाधीश शाहिद नुरूद्दीन ने राजधानी ढ़ाका में कड़ी सुरक्षा के बीच यह फैसला सुनाया है।
इस फैसले के खिलाफ दो माह की अवधि में अपील की जा सकती है।

आपको बता दें कि यह मामला 2004 का है जिसमें मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना की 2004 में हुई एक रैली के दौरान हुए ग्रेनेड हमले में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और सैंकड़ों लोग घालय हुए थे। हमले में शेख हसीना बाल-बाल बच गई थीं हालाँकि उनकी श्रवण शक्ति का ह्रास हुआ।



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