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बांग्लादेश : खालिदा जिया की जमानत पर रोक

बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को विपक्ष की नेता व पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को दी गई जमानत पर रोक लगा दी

बांग्लादेश : खालिदा जिया की जमानत पर रोक
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ढाका। बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को विपक्ष की नेता व पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को दी गई जमानत पर रोक लगा दी। पूर्व प्रधानमंत्री जिया को भ्रष्टाचार के मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई है। समाचार एजेंसी एफे के मुताबिक, सरकार व एंटी करप्शन कमीशन द्वारा खालिदा की जमानत के खिलाफ दाखिल की गई अपील को चार न्यायाधीशों की खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया। खालिदा को एक सप्ताह पहले उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी।

एंटी-करप्शन कमीशन के वकील खुर्शीद आलम खान ने संवाददाताओं से कहा, "अदालत ने जमानत मामले पर 8 मई को सुनवाई तय की है। अदालत ने कहा कि हमने सर्वसम्मति से आदेश दिया है, अब अपील की पूरी सुनवाई होगी और अपील से तय होगा कि खालिदा जिया को जमानत मिलेगी या नहीं।"

वकील के अनुसार, पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला लिया और उनकी जमानत पर फैसला तीन हफ्ते में पूरा हो जाएगा।

खालिदा के बचाव पक्ष के वकीलों ने शीर्ष अदालत के निर्णय पर निराशा जाहिर की।

खालिदा के वकील व बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के वरिष्ठ सदस्य मौदूद अहमद ने कहा, "हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। हमारा मानना है कि उनकी याचिका रद्द हो जाएगी।"

विशेष अदालत ने 8 फरवरी को खालिदा को 2 लाख डॉलर राशि की धोखाधड़ी का दोषी पाया। खालिदा ने यह धोखाधड़ी एक अनाथालय के वित्तपोषण के लिए बनाए गए फाउंडेशन के जरिए की। खालिदा भ्रष्टाचार, हिंसा व देशद्रोह के अन्य मामलों का भी सामना कर रही हैं।


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