Top
Begin typing your search above and press return to search.

सुप्रीम कोर्ट ने सोनाली फोगाट के मौत के बाद गोवा में करली रेस्टोरेंट को ढहाए जाने के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गोवा के अंजुना समुद्र तट पर कर्लीज रेस्तरां के विध्वंस पर रोक लगा दी। कर्लीज में ही हरियाणा भाजपा नेता सोनाली फोगाट ने आखिरी पार्टी की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोनाली फोगाट के मौत के बाद गोवा में करली रेस्टोरेंट को ढहाए जाने के आदेश पर लगाई रोक
X

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गोवा के अंजुना समुद्र तट पर कर्लीज रेस्तरां के विध्वंस पर रोक लगा दी। कर्लीज में ही हरियाणा भाजपा नेता सोनाली फोगाट ने आखिरी पार्टी की थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (जीसीजेडएमए) के रेस्टोरेंट को गिराने के आदेश को बरकरार रखने के बाद अधिकारियों ने रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित ने भवनों को गिराने के संबंध में स्टे दे दिया है। पीठ ने रेस्तरां मालिक को अगले आदेश तक वाणिज्यिक संचालन को निलंबित करने का निर्देश दिया और कहा कि यदि सर्वेक्षण संख्या के अलावा अन्य भूमि में अनधिकृत निर्माण होता है, जहां उसने विध्वंस रोक दिया था, तो निश्चित रूप से विध्वंस जारी रह सकता है।

रेस्तरां मालिक के वकील ने कहा कि उन्हें एनजीटी द्वारा उचित सुनवाई नहीं दी गई और आदेश गुरुवार को अपलोड किया गया। वकील ने जोर देकर कहा कि विध्वंस चल रहा है और शीर्ष अदालत से राहत देने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की।

न्यायमूर्ति ललित ने मामले पर तत्काल सुनवाई की। जब रेस्तरां मालिक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि यदि मामला स्थगित कर दिया जाता है तो संपत्ति नहीं रहेगी, क्योंकि विध्वंस जारी है। एनजीटी का आदेश जीसीजेडएमए के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया है जिसमें रेस्तरां को ढहाने का निर्देश दिया गया था।

शीर्ष अदालत ने गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण को इस मामले में तस्वीरों और रिपोर्ट के साथ बुधवार से पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it