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चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की एक अदालत ने आपराधिक मामले में निर्दलीय पार्षद सगीर खान समेत चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की एक अदालत ने आपराधिक मामले में निर्दलीय पार्षद सगीर खान समेत चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती ठाकुर ने कल चारों की जमानत याचिका खारिज की। आरोपियों में केशकाल नगर पंचायत के पार्षद सगीर खान के अलावा शाहिद, वाहिद और पूर्व पार्षद अनिल धुर्वे शामिल हैं।
केशकाल नगर पंचायत के मुख्य अधिकारी नामेश कावड़े ने आठ जनवरी को चारों आरोपियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, जान से मारने की धमकी देने और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया कराया था। इसके बाद इन्हें रविवार को गिरफ्तार किया गया था और सोमवार को कोंडागांव की अदालत में पेश किया गया।
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