आजम खान के बेटे का निर्वाचन रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद आजम खान को बड़ा झटका देते हुए उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया।

प्रयागराज| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद आजम खान को बड़ा झटका देते हुए उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अब्दुल्ला आजम ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी आयु से संबंधित फर्जी दस्तावेज पेश किए थे और चुनाव के समय उनकी आयु चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थी।
अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन के खिलाफ तत्कालीन बसपा नेता नवाब काजिम अली ने याचिका दायर की थी। नवाब अब कांग्रेस में हैं।
अली ने अपनी याचिका में कहा था, "साल 2017 में चुनाव के समय अब्दुल्ला की आयु 25 साल से कम थी, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेज पेश किए।"
इसी याचिका पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 सितम्बर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद जस्टिस एसपी केसरवानी की पीठ ने आज फैसला सुनाया है।
ज्ञात हो कि अब्दुल्ला आजम सपा सांसद आजम खान के छोटे बेटे हैं। साल 2017 के उप्र विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला ने पहली बार चुनाव लड़ा था। अब्दुल्ला ने रामपुर क्षेत्र की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था।
विधानसभा चुनाव में रामपुर में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला अपनी-2 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। अब्दुल्ला आजम ने भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी सैनी को 50 हजार से ज्यादा मतों से हराया था, जबकि बसपा के नवाब काजिम अली तीसरे नंबर रहे थे।
जहां अब्दुल्ला ने कोर्ट के आदेश पर कोई प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया है, वहीं उनके सहयोग ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को वे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।


