अयोध्या मामले में 5 सदस्यीय संविधान पीठ गठित, 10 जनवरी से होगी सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद अयोध्या मामले की 10 जनवरी से शुरू हो रही सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की है

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद अयोध्या मामले की 10 जनवरी से शुरू हो रही सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की है। अतिरिक्त रजिस्ट्रार (लिस्टिंग) द्वारा मंगलवार को जारी सूची के अनुसार, पीठ में शामिल अन्य न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा था कि अयोध्या मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करने वाली पीठ सुनवाई पर भावी कदम के बारे में निर्णय लेगी।
जल्द सुनवाई के आवेदनों पर न्यायमूर्ति गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की एक पीठ ने कहा था कि सुनवाई को लेकर अगला आदेश 10 जनवरी को गठित की जाने वाली पीठ पारित करेगी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 में अपने निर्णय में विवादित स्थल को तीन हिस्सों में राम लला, निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम मुद्दई में बांट दिया था।
प्रधान न्यायाधीश ने पिछले सप्ताह कहा था कि लंबे समय से विवादित मामले को उचित पीठ के सामने लाया जाएगा।


