Top
Begin typing your search above and press return to search.

हितग्राही आवास निर्माण में धोखाधड़ी करने वालों से बचें

 जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोकेश चंद्राकर ने आवास योजना के हितग्राहियों से अपील करी

हितग्राही आवास निर्माण में धोखाधड़ी करने वालों से बचें
X

मुंगेली। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोकेश चंद्राकर ने आवास योजना के हितग्राहियों से अपील करते हुए कहा है कि किसी प्रकार के दबाव या धोखाधड़ी से सचेत रहे। आवास स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर शून्य कमरे, एक कच्ची दीवार एवं कच्ची छत के कच्चे मकान एवं 02 बच्चे कमरो के मकान वाले गरीब परिवारों को आवास निर्माण हेतु चयनित किया जा रहा है। ऐसे पात्र चिन्हित परिवारों का नाम ग्राम पंचायत में दीवार में पेंट कराकर सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कराया गया है। वर्तमान में एक कच्चे कमरे वाले मकानों के परिवार को योजनांतर्गत पक्का नवीन आवास निर्माण हेतु चयनित किया जा रहा है। ऐसे हितग्राहियों से ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं आवास मित्रों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हेतु बैंक खाता नम्बर, आधार कार्ड नम्बर, मनरेगा जॉबकार्ड नम्बर एवं आवेदन पत्र प्राप्त किए गए है एवं आवास साफ्ट की निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रियानुसार उनका स्वीकृति हेतु रजिस्ट्रेशन किया गया है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि आवास साफ्ट में हितग्राही के वर्तमान आवास का फोटो एवं आवास निर्माण के प्रस्तावित आवास स्थल का फोटो अपलोड कर जिओ टैग किया जा रहा है। जिओ टैग में स्थल का लॉंगीट्यूड एवं लैटिट्यूड रिकार्ड होता है। जिओ टैग के बाद स्वीकृति उपरांत हितग्राही के बैंक खाते में एफटीओ द्वारा प्रथम किश्त 48000 रूपये ऑनलाईन अंतरित होकर जमा हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में हितग्राही को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

राशि खाते में प्राप्त होने पर हितग्राही स्वयं बैंक से राशि आहरण अथवा अंतरित करके आवास निर्माण कर रहे हैं। आवास का निर्माण दरवाजा लिंटल स्तर तक होने के बाद पुन: उसका फोटो आवास सॉफ्ट में अपलोड कर जिओ टैग किया जा रहा है एवं इसके बाद ही दूसरी किश्त की राशि 48000 रूपये पुन: एफटीओ के माध्यम से हितग्राही के बैंक खाते में अंतरित होकर जमा हो रही है। आवास निर्माण में महात्मा गांधी नरेगा से 90 मानव दिवस की मजदूरी का भी भुगतान अतिरिक्त राशि के रूप में किया जा रहा है।

इसका मस्टररोल निर्माण के 04 स्तर-प्लिंथ स्तर 24 दिवस, डोर लिंटल 28 दिवस, छत लेवल 10 मानव दिवस एवं अंतिम कार्य पूर्णता स्तर 28 दिवस का निकाला जाकर भुगतान का प्रावधान है। जिन ग्राम पंचायतों में कुल स्वीकृत आवास में से 50 प्रतिशत आवास का निर्माण 06 माह की अवधि में किया जाकर ऑनलाइन अंतिम भुगतान कर लिया जाएगा। उन ग्राम पंचायतों को 100000 रूपये बतौर प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवास स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी है। विभिन्न माध्यमों से सूचना मिल रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रा.) के हितग्राहियों से उनकी अशिक्षा, गरीबी एवं भोलेपन का लाभ उठाते हुए उनसे कतिपय लाग धन राशि की मांग कर रहे है।

हितग्राहियों से अपील की गई है कि किसी के भी दबाव या झांसे में आकर किसी भी प्रकार का कोई भुगतान ना करें। राशि की मांग करने वाले की सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को तत्काल दें। स्वीकृत राशि से जल्द से जल्द अपना आवास का निर्माण करें एवं सपरिवार इसमें निवास प्रारंभ करें। मुंगेली जिले में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कुल 17466 आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिनमें से वर्तमान में 11270 आवास स्वीकृत हो गए है। इनमें से 8847 हितग्राहियों के खाते में एफटीओ के माध्यम से प्रथम किश्त की राशि का भुगतान हो गया है। 3573 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त का भुगतान हो गया है। कुल 15 हितग्राहियों को अंतिम किश्त का भुगतान भी हो गया है।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it